1 अप्रैल से पहले Pan Card को आधार कार्ड से करा लें लिंक, वरना होंगी ये परेशानियां

कार्ड होल्डोर्स 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 को रद्द हो जाएगा।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड के बिना सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेना असंभव है। इसके अलावा आधार कार्ड को भी अन्य दस्तावेज बनवाने, वोटर आईडी कार्ड बनवाने, बैंक में खाता खुलवाने समेत हर वो जगह जहां पर हमें खुद की पहचान बतानी है वहां आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।

आपको बता दें कि पैसों से जुड़े लेन-देन में भी आधार कार्ड बहुत जरूरी प्रूफ है। अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किए बिना आपका कोई भी पैसों से जुड़ा काम नहीं हो सकता इसलिए इनकन टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार देश के नागरिकों से कहा है कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा लें।

आयकर विभाग ने किया अलर्ट

सोमवार 17 जनवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके संबंध में ट्वीट किया। पैन कार्ड होल्डोर्स 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 को रद्द हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

आयकर विभाग ने ट्वीट में लिखा कि आयकर अधिनियम, आयकर विभाग ने कहा कि 1961 एक्ट के मुताबिक, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा न करने पर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में समस्या होगी। इसके अलाव म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक से संबंधित काम में परेशानी होगी।

Pan-Aadhaar को ऐसे करें लिंक

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ऑफिशिल वेबसाइट incometax.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। फिर पूछी गई सभी जानकारी भरें और सबमिट करें। इसके बाद Link Aadhaar के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें।

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18 January 2023, 03:30 PM IST

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