RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द
सोमवार को पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि, सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड को 10 अक्टूबर, 2022 को बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश दिया जाता है।
सोमवार को पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने कहा कि, सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड को 10 अक्टूबर, 2022 को बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश दिया जाता है। "सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
आरबीआई ने नोट किया कि सेवा विकास सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 99 फीसदी जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि वापस पाने के पात्र हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि, लगभग 99% जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) पहले ही 14 सितंबर, 2022 तक DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमा राशि का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।
आरबीआई ने कहा कि, "इसका लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, 'सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र' को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी दावा किया कि सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। जिसके चलते बैंक के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है हालांकि इससे ग्राहकों को कोई नुकसान नही होगा।
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