Halal Meat के निर्यात के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट
मंत्रालय के अनुसार हलाल मीट को एक्सपोर्ट तभी किया जा सकता है जब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रणाणित बोर्ड के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के दायरे में आएगा।
मीट के एक्सपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने नया दिशानिर्देश जारी किया है। मीट के व्यापारियों को इसके बारे में जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। दरअसल बुधवार को देश के वाणिज्य मंत्रालय ने हलाल मीट के निर्यात को लेकर ड्राफ्ट जारी किया है।
मंत्रालय के अनुसार हलाल मीट को एक्सपोर्ट तभी किया जा सकता है जब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रणाणित बोर्ड के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के दायरे में आएगा। यानी हलाल मांस उत्पाद का उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकिंग का काम QCI के ड्राफ्ट दायरे में आती हो।
DGFT ने जारी किया मसौदा
देश से मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल प्रणाम पत्र देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक मसौदा प्रस्तावित किया है। DGFT ड्राफ्ट अनुसार प्रमाणन निकाय, भारतीय अनुरूपता मूल्यांकन योजना हलाल के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे. आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार को इस उद्देश्य के लिए समग्र निगरानी एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा.
आपको बता दें कि भारत में अब तक ऐसा कोई हलाल मीट के लिए प्रमाणतंत्र जरूरी नहीं है, जिसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो। लेकिन देश में कुछ निजी संगठन हैं जो मांस या मांस के उत्पाद के आयात को प्रमाणपत्र देते हैं। सरकार ने हलाल मीट निर्यात से जुड़ा मसौदा दिशानिर्देश पर सुझाव देने के लिए जनता और उद्योग जगत को 17 फरवरी का समय दिया है।
खबरें और भी हैं...