ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर

गुरुवार को एक बार फिर से कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान तीन मांगो से संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि हिंदू पक्ष की याचिका को मजूंर कर लिया गया है अथवा कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया है।

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वाराणसी: गुरुवार को एक बार फिर से कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान तीन मांगो से संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि हिंदू पक्ष की याचिका को मजूंर कर लिया गया है अथवा कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया है। जिस पर अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी।

बता दे, हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। उनकी इस याचिका को कोर्ट ने फिलहाल स्वीकार कर लिया है और अब इस पर अगली सुनवाई में फैसला होगा। जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हिंदू पक्ष की याचिका पर कोई सुनवाई होनी नहीं चाहिए।

आपको बता दे, हिंदू पक्ष की तरफ से चार मांगे कोर्ट के सामने रखी गई थी। जिनमें मंदिर के ऊपर बने ढांचे को हटाना, हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंपना, मुस्लिमों का ज्ञानवापी में प्रवेश बंद करना, नियमित रुप से ज्ञानवापी परिसर में रोजाना पूजा करना।

अब 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की इन मांगो पर अपना फैसला सुनाएगा। इसको लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की कार्यकारी अध्यक्ष किरण सिंह ने फास्ट ट्रेक कोर्ट में सिविल जज महेंद्र पांडेय की अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष ने बड़ी सफलता बताया है।

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शामली में गैर- मान्यता प्राप्त मदरसों की जाँच शुरु First Updated : Thursday, 17 November 2022