हल्द्वानी: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर लगाई रोक
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और अतिक्रमण के तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और अतिक्रमण के तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 50 हजार लोगों की नजरे टिकी थी जिसके बाद उनको अब कोर्ट की तरफ से राहत मिल चुकी है। बता दे, इससे पहले हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने घरों पर बुल्डोजर चलाने का आदेश दे दिया था जिसके बाद 8 जनवरी को यहां बुल्डोजर भी चलने वाला था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दाखिर की गई और आज इन पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कौल ने कहा कि "इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए. जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है।"
बता दे, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को निर्देश दिया था कि अगले सात दिनों में नोटिस जारी करके रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। जैसे ही प्रशासन ने नोटिस जारी किया तो लोग सड़क पर उतर आए और मामला बढ़ता गया जिसके बाद इस मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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