इंदौर: ट्रैफिक जवान की हत्या का था इरादा, फिर भी रसूखदार पर बढ़ाई धारा 308

इंदौर में ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक शिवसिंह चौहान को कार के बोनट पर लटकाकर तीन कि.मी. तक ले जाने वाले लक्ष्मीबाई कॉलोनी पढाव (ग्वालियर) निवासी केशव योगेश उपाध्याय पर पुलिस ने धारा 308 बढ़ा दी है

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इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक शिवसिंह चौहान को कार के बोनट पर लटकाकर तीन कि.मी. तक ले जाने वाले लक्ष्मीबाई कॉलोनी पढाव (ग्वालियर) निवासी केशव योगेश उपाध्याय पर पुलिस ने धारा 308 बढ़ा दी है। हालांकि, उसका कृत्य जानलेवा हमले का था। वहीं पुलिस अब भी रसूखदार को बचाने के रास्ते ढूंढ रही है।

आपको बता दें कि घटना सोमवार की है। जहां पहले दिन लसूड़िया थाना पुलिस ने मामूली दुर्घटना और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का अपराध दर्ज किया था। वहीं टीआई संतोष दूधी के अनुसार, केशव जवान की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह यह जानता था कि उसके इस कृत्य से जवान की जान जा सकती है। इसलिए परीक्षण के बाद धारा 308 बढ़ाई है।

उधर, कमजोर धाराएं लगाने से ट्रैफिक जवान शिवसिंह काफी आहत है। शिवसिंह का आरोप है कि केशव हत्या के इरादे से ही उन्हें कार में लटकाकर ले गया था। मैं कार के बोनट पर तीन किमी तक लटका रहा। अगर केशव चाहता तो कार रोक सकता था। लेकिन उसने तो ब्रेक लगाकर मुझे गिराने का प्रयास किया। कार को लहराकर दूसरी गाड़ियों से कुचलना चाहता था।

सामान्य धारा है 308 -

वहीं वरिष्ठ अभिभाषक अविनाश सिरपुरकर के अनुसार, आरोपी का कृत्य जानलेवा हमले का था, जबकि 308 तो सामान्य धारा है। चालान पेश करने के दौरान कोर्ट तय करेगा कि आरोपी पर कौन सी धाराएं लगाना चाहिए।

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First Updated : Friday, 16 December 2022