शहडोल: शिवराज बोले- मध्य प्रदेश की धरती पर छल, कपट से किसी आदिवासी की जमीन कोई नहीं छीन सकेगा

बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कहा, देशवासियों को बिरसा मुंडा जयंती की बधाई देती हूं

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शहडोल, मध्यप्रदेश। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कहा, देशवासियों को बिरसा मुंडा जयंती की बधाई देती हूं। मध्य प्रदेश की यह मेरी पहली यात्रा है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की आबादी डेढ़ करोड़ है। आज जनजातियों के विभूतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर मुझे काफी प्रेरणा मिली है।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महिला उद्यमियों का सम्मान करने की मैं सराहना करती हूं। मुझे विश्वास है कि यहां लागू किए गए पेसा नियमों का जनजातियों के सशक्तीकरण में उपयोग किया जाएगा। हमारे आदिवासी जन प्राकृतिक तरीके से रहते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए जनजातियों की जीवनशैली का महत्व बढ़ गया है।

मंगुभाई पटेल ने कहा -

बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राज्पपाल में मंगुभाई पटेल ने कहा, अब ग्राम सभा बहुत मजबूत हो गई है। उसे काफी अधिकार दे दिए गए हैं। जनजातीय नायकों के कार्यों को आचरण में उतारें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलें -

बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नया पेसा नियम लागू किए जा रहे हैं। यह किसी के खिलाफ नहीं है। यह केवल गांव में लागू होगा। शहर में लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह जमीन, जंगल, जल, खदानें भगवान ने सभी के लिए बनाई है। पेसा कानून जमीन, जल, जंगल के अधिकार आपको देने वाला है।

हर साल गांव की जमीन, वन का नक्शा, खसरे की नकल, बी-1 की नकल, उसे ग्राम सभा को दिखानी होगी। ताकि गड़बड़ न हो। अगर राजस्व के नक्शे में गड़बड़ी पाई जाती है तो ग्राम सभा उसे ठीक करा सकेगी। किसी भी प्रोजेक्ट या बांध के लिए गांव की जमीन ली जाती है। ग्राम सभा की सहमति के बगैर जमीन नहीं ली जाएगी। कपट, छल, लोभ और लालच से बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन अपने नाम करा ली।

धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने देंगे। ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। ऐसा होने पर जमीन वापस दिलवाई जाएगी। किसी भी तरह के छल कपट से जमीन नहीं ली जा सकेगी। रेत की खदान पट्टा देने का काम भी ग्राम सभा तय करेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, शराब दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बगैर नहीं खुलेगी। 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो अनुमति नहीं मानी जाएगी। शराब, भांग की दुकान अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल के पास है तो उसे ग्राम सभा हटा सकेगी। गांव के किसी व्यक्ति पर एफआइआर दर्ज करने के बाद ग्राम सभा को इसकी सूचना देनी होगी

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  First Updated : Tuesday, 15 November 2022